बागपत, 11 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की स्थानीय अदालत ने एक इलेक्ट्रीशियन की हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बामनौली गांव के रहने वाले जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने 31 अगस्त 2023 को दोघट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उसका भाई राजीव 30 अगस्त को काम के सिलसिले में बाहर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा व उसका फोन भी बंद था।
पुलिस ने जांच के दौरान भगवानपुर नांगल निवासी ऋषिपाल व प्रीति और बामनौली निवासी विक्की उर्फ विकास को गिरफ्तार किया।
पुलिस को पूछताछ में पता चला कि तीनों ने राजीव को बिजली के काम के बहाने एक घर में बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, जिसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी और शव को कृष्णा नदी में फेंक दिया गया।
पुलिस ने बताया कि राजीव के प्रीति के साथ अवैध संबंध थे और वह कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर प्रीति ने उसकी हत्या की साजिश रची थी।
पुलिस के मुताबिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) पूनम राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ऋषिपाल और प्रीति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने विक्की उर्फ विकास को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं. सलीम जितेंद्र
जितेंद्र