चंडीगढ़, छह मार्च (भाषा) पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की गई है।
नई बिजली दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दर में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती करने का फैसला किया है।
सरकार पहले से ही घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है।
अरोड़ा ने कहा, ‘‘उन आवासीय उपभोक्ताओं के लिए जो प्रति माह 300 यूनिट से अधिक खपत के बाद बिजली शुल्क का भुगतान करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, बिजली दर में 70 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है।’’
उन्होंने कहा कि उनके निर्धारित शुल्क में भी पांच से 10 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह की कमी की गई है।
वाणिज्यिक क्षेत्र को राहत देते हुए अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों के लिए उनके भार की क्षमता के आधार पर बिजली दरें 65 पैसे से लेकर 79 पैसे प्रति यूनिट तक कम की गई हैं।
अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए पांच रुपये प्रति यूनिट का निश्चित शुल्क लिया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि यह सभी श्रेणियों में सबसे कम शुल्क है।
औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 100 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए निश्चित शुल्क कम कर दिए गए हैं।
मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वित्त वर्ष 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, वकीलों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि अब अधिवक्ताओं से व्यावसायिक शुल्क के बजाय घरेलू शुल्क लिया जाएगा।
भाषा योगेश अजय
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