बेटे की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

बेटे की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

बेटे की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद
Modified Date: January 16, 2026 / 08:27 pm IST
Published Date: January 16, 2026 8:27 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 16 जनवरी (भाषा) प्रयागराज की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़के की हत्या के जुर्म में शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

ज़िला सरकारी वकील राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने मुनेश देवी और उसके प्रेमी सत्येंद्र को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साज़िश) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुनेश देवी ने सात अगस्त, 2022 को सत्येंद्र की मदद से अपने बेटे आशीष की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बाद में शव को बुढ़ाना थानाक्षेत्र के कुरथल गांव में एक ट्यूबवेल के पानी की टंकी में फेंक दिया था।

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शर्मा के अनुसार मुनेश देवी ने शुरू में जांच को गुमराह करने के लिए हत्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह और सत्येंद्र इस अपराध में शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आशीष अपनी मां और सत्येंद्र के बीच नाजायज़ रिश्ते का विरोध करता था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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