Couple Sex Video in Train: खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए युवक-युवती, चलती ट्रेन के अपर बर्थ में बना रहे थे संबंध, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

Couple Sex Video in Train: खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए युवक-युवती, चलती ट्रेन के अपर बर्थ में बना रहे थे संबंध, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

Couple Sex Video in Train: खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए युवक-युवती, चलती ट्रेन के अपर बर्थ में बना रहे थे संबंध, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

couple sex video in train/Image Source: @anamika_girl_21

Modified Date: January 6, 2026 / 11:13 pm IST
Published Date: January 6, 2026 10:57 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ट्रेन में युवक–युवती की शर्मनाक हरकत
  • ट्रेन में शर्मनाक वीडियो वायरल
  • सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन किया

Couple sex video in train:  सोशल मीडिया पर एमएमएस और आपत्तिजनक वीडियो की बढ़ती घटनाओं के बीच एक और वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक ट्रेन के भीतर एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हरकतें करते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक एक्सप्रेस ट्रेन का है जिसमें दोनों अपर बर्थ पर यात्रा कर रहे थे।

ट्रेन में शर्मनाक वीडियो वायरल (Couple train Video)

ट्रेन में मौजूद लोगों के अनुसार ट्रेन में बुज़ुर्ग यात्रियों, महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के बावजूद कपल ने सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन किया। कथित तौर पर कंपार्टमेंट में मौजूद यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में यात्रियों ने दोनों को बर्थ से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया। वायरल हो रहे वीडियो में युवक और युवती की स्थिति स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक हालात में दिखाई दे रही है। यह वीडियो कथित तौर पर किसी सह-यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। इस कारण दोनों की पहचान सार्वजनिक होने का भी खतरा पैदा हो गया है।

ट्रेन में आपत्तिजनक वीडियो ने मचाई सनसनी (Couple Viral Video)

Couple sex video in train:  हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि IBC24 द्वारा नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब और किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया था। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत ट्रेन में अनुचित व्यवहार करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील या आपत्तिजनक हरकत करने पर तीन महीने तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है।

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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।