‘अवैध’ तरीके से सीमा पार करने पर 19 भारतीय, तीन बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए
‘अवैध’ तरीके से सीमा पार करने पर 19 भारतीय, तीन बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए
( एम जुल्करनैन )
लाहौर, सात सितंबर (भाषा) पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर अवैध तरीके से सीमा पार कर देश में प्रवेश करने के लिए दो महीने पहले 19 भारतीय और तीन बांगलादेशियों को गिरफ्तार किया था। उन पर मुकदमा चलेगा या नहीं इस पर नवंबर में उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा। तब तक वे सभी जेल में रहेंगे । एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में बताया।
संघीय सरकार के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि ‘‘अवैध तरीके से सीमा पार करने और जासूसी के आरोपों पर’’ देश के विभिन्न भागों से 19 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया । उन्हें देश के सुरक्षा कानून और गोपनीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस और रेंजर्स ने गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने बताया, ‘‘भारतीय नागरिकों को विभिन्न जेलों में रखा गया है । हाल में उन्हें संघीय समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया। इस बोर्ड में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद बोर्ड ने उनकी हिरासत नौ नवंबर तक बढ़ा दी । ’’
उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत के बोर्ड के समक्ष नौ नवंबर को एक बार फिर से उनके मामले की सुनवाई होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए।
बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों पर भी नौ नवंबर को सुनवाई होगी ।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मंजूर अहमद मलिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति आएशा ए मलिक और न्यायमूर्ति नईम अख्तर इस बोर्ड के सदस्य हैं ।
बोर्ड के पास इन्हीं आरोपों पर श्रीलंका के एक नागरिक का भी मामला आया था । हालांकि, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया गया था ।
भाषा आशीष नरेश
नरेश

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