नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में दंगा के एक मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा कि इस बात के उचित आधार हैं कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप सही हैं ।
अदालत दंगा मामले में एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार सलीम मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘चूंकि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, इसलिए यूएपीए और दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के आधार पर जमानत पर रोक लगाई जाती है।
भाषा सुरभि रंजन
रंजन
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