अमेरिका में धोखाधड़ी के भिन्न मामलों में एक भारतीय नागरिक ने जुर्म कबूला, एक को हुई सजा

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अमेरिका में धोखाधड़ी के भिन्न मामलों में एक भारतीय नागरिक ने जुर्म कबूला, एक को हुई सजा

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  • Publish Date - December 1, 2020 / 03:33 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

( ललित के झा )

वाशिंगटन, एक दिसंबर (भाषा) भारत में स्थित कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करने के दो अलग मामलों में एक भारतीय नागरिक को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई जबकि एक ने सोमवार को अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

अमेरिका के न्याय विभाग ने बताया कि नयी दिल्ली में एक टेलीमार्केटिंग कॉल सेंटर चलाने वाले भारतीय नागरिक अजय शर्मा ने अमेरिका में हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का जुर्म कबूल लिया है।

नयी दिल्ली स्थित एपीएस टेक्नोलॉजी के मालिक और निदेशक शर्मा को इस अपराध के लिए 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है । इसके अलावा उसे 2,500,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और उसकी 1,005,421 अमेरिकी डॉलर की रकम या संपत्ति जब्त की जा सकती है।

अक्टूबर 2018 में गिरफ्तारी के बाद से शर्मा हिरासत में है और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना गुनाह कबूल लिया है।

न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कार्यवाहक अटॉर्नी सेठ डी. डुचार्म ने शर्मा के गुनाह कबूलने की घोषणा की। इसके पहले शर्मा के चार सह-साजिशकर्ता भी अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल चुके हैं तथा दो अन्य आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2021 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश सांड्रा फ्यूरस्टीन सुनवाई करेंगी।

इसी तरह के एक अन्य मामले में अहमदाबाद के हितेश मधुभाई पटेल (44) को अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के न्यायाधीश डेविड हिटनर ने 20 साल जेल की सजा सुनाई।

पटेल को 2013 से 2016 के दौरान भारत में कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से लाखों अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया गया।

पटेल को उसके अपराध के शिकार बने लोगों को 8,970,396 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा भी देना होगा। अमेरिकी न्याय विभाग में अपराध मामलों के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल ब्रायन सी. रैबिट ने यह जानकारी दी।

भाषा सुरभि मानसी

मानसी