बांग्लादेश की अदालत ने हसीना और उनके परिवार से जुड़े 31 खातों को ‘फ्रीज’ करने का आदेश दिया

बांग्लादेश की अदालत ने हसीना और उनके परिवार से जुड़े 31 खातों को ‘फ्रीज’ करने का आदेश दिया

बांग्लादेश की अदालत ने हसीना और उनके परिवार से जुड़े 31 खातों को ‘फ्रीज’ करने का आदेश दिया
Modified Date: March 18, 2025 / 09:09 pm IST
Published Date: March 18, 2025 9:09 pm IST

ढाका, 18 मार्च (भाषा) ढाका की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के 31 खातों को मंगलवार को ‘फ्रीज’ करने का आदेश दिया। अदालत ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में की है। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई।

प्रथोम अलो अखबार ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के हवाले से खबर दी कि हसीना, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना, भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और उनसे संबंधित संगठनों के बैंक खातों में कुल 394.6 करोड़ टका (लगभग 281.2 करोड़ भारतीय रुपये) जमा हैं।

डेली स्टार अखबार के मुताबिक जिन संगठनों के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है, उनमें बांग्लादेश अवामी लीग और जातिर जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ट्रस्ट शामिल हैं।

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न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन ने यह आदेश जांच दल का नेतृत्व कर रहे उप निदेशक मोनिरुल इस्लाम द्वारा इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पारित किया।

इसी अदालत ने 11 मार्च को भ्रष्टाचार के आरोपों में शेख हसीना, शेख रेहाना, उनके परिवार के पांच सदस्यों और उनसे जुड़े संगठनों के 124 बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।

बांग्लादेश में पिछले साल बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को हसीना भारत चली गई थीं। इसी के साथ उनकी करीब 16 साल पुरानी सरकार का पतन हो गया था।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश


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