बाग्लादेश के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा मृत्युदंड को मंजूरी दी

बाग्लादेश के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा मृत्युदंड को मंजूरी दी

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  • Publish Date - October 12, 2020 / 12:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

ढाका, 12 अक्टूबर (भाषा) बांग्लादेश में हाल ही में यौन हमलों की कई घटनाएं सामने आने पर सड़कों और सोशल मीडिया पर जनाक्रोश भड़कने के बाद मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खांडकर अनवारूल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है।

इस संशोधन का ब्योरा तत्काल सामने नहीं आया है लेकिन इस्लाम ने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर राजी था कि बलात्कार के मामले की सुनवाई जल्द हो।

वर्तमान कानून के तहत बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है। हालांकि जिस मामलों में पीड़िता की मौत हो जाती है, वहां मृत्युदंड की अनुमति है।

कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि राष्ट्रपति मंगलवार को अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

हाल के सप्ताहों में हिंसक यौन हमलों के बाद राजधानी ढाका और अन्यत्र जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश केंद्र के मुताबिक देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान चली गयी।

हाल के दिनों में तब जनाक्रोश भड़का जब फेसबुक पर एक वीडियो आया और उसमें एक दक्षिण-पूर्वी जिले में कुछ लोगों को एक महिला को निर्वस्त्र करके उसपर हमला करते देखा गया है। देश के मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस महिला से एकसाल में बार बार बलात्कार किया गया और उसे आतंकित किया गया। एक अन्य कांड में एक महिला को कार से घसीटकर कॉलेज के डॉर्मेट्री में ले जा गया और उससे सामूहिक बलात्कार किया गया।

भाषा

राजकुमार उमा

उमा