एप्स्टीन यौन अपराध: 7.25 करोड़ डॉलर के मुआवजा कोष को प्रारंभिक मंजूरी

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एप्स्टीन यौन अपराध: 7.25 करोड़ डॉलर के मुआवजा कोष को प्रारंभिक मंजूरी

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  • Publish Date - April 4, 2026 / 10:23 AM IST,
    Updated On - April 4, 2026 / 10:23 AM IST

न्यूयॉर्क, चार अप्रैल (एपी) जेफ्री एप्स्टीन द्वारा 2008 से यौन शोषण का शिकार हुईं करीब 75 महिलाओं को 7.25 करोड़ डॉलर के उस मुआवजा कोष से सहायता जारी की सकती है, जिसे बैंक ऑफ अमेरिका ने पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों के साथ समझौते के तहत स्थापित किया है। वकीलों ने यह जानकारी दी।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेड एस राकोफ ने बृहस्पतिवार को इस समझौते को प्रारंभिक मंजूरी दे दी और अंतिम मंजूरी के लिए 27 अगस्त को सुनवाई तय की है।

उन्होंने वकीलों को यह भी निर्देश दिया कि वे शुक्रवार तक उन प्रकाशनों की विस्तृत सूची पेश करें, जिनके जरिए एप्स्टीन के पीड़ितों को इस मुआवजा कोष की जानकारी दी जा सके।

न्यायाधीश ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि “कोई भी पीड़िता सहायता से वंचित न रह जाए।”

एप्स्टीन द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई महिलाओं के वकीलों ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि जून 2008 से लेकर जुलाई 2019 की शुरुआत में यौन अपराधों के आरोपों में एप्स्टीन की गिरफ्तारी तक, बैंक ने उससे जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वह लगातार लड़कियों और महिलाओं का शोषण कर रहा था।

एप्स्टीन की अगस्त 2019 में मैनहैटन की एक संघीय जेल में मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या करार दिया गया था।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान वकील डेविड बोइस ने कहा कि पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों का अनुमान है कि 60 से 75 महिलाएं दावे पेश करेंगी, जिनके आधार पर वे इस समझौता कोष से मुआवजा पाने की पात्र होंगी।

उन्होंने यह भी कहा, “संभव है कि कुछ पीड़ित अब भी हमारी पहचान में नहीं आई हों।”

न्यायाधीश राकोफ ने कहा, “जेफ्री एप्स्टीन के जघन्य अपराधों का शिकार हुई पीड़िताओं की पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता लेकिन वे उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं से न्यायोचित मुआवजा पाने की हकदार हैं, जिन्होंने जानबूझकर, लापरवाही से या किसी अन्य अवैध तरीके से उसके यौन अपराधों में सहयोग किया।”

एपी खारी सुरभि

सुरभि