इस्लामाबाद, 22 मार्च (भाषा) पाकिस्तान की अदालत ने प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष इमरान खान को मिली जमानत के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा दायर अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई।
खान को इस्लामाबाद के बैंक से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने प्रतिबंधित वित्तपोषण के मामले में जमानत दी थी।
एफआईए ने पिछले साल अक्टूबर में खान (70) और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर प्रतिबंधित धन प्राप्त करने के आरोप में बैंकिंग अदालत में मामला दर्ज किया था।
प्रतिबंधित वित्त प्राप्त करने का मामला अब अलग हो चुके और पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने वर्ष 2014 में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के समक्ष दर्ज कराया था।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी ने बुधवार को मामले में सुनवाई की।
अखबार के मुताबिक अदालत ने सह आरोपी तारिक शफी की जमानत अर्जी खारिज करने की एफआईए की अर्जी भी खारिज कर दी।
एफआईए ने 28 फरवरी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी देकर पीटीआई प्रमुख और अन्य को बैंकिंग अदालत से मिली जमानत को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने कहा था कि विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से खान द्वारा प्रतिबंधित धन लेने का आरोप साबित होता है।
भाषा धीरज पवनेश
पवनेश
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