समलैंगिक यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी मौत की सजा, यहां संसद में पारित हुआ कानून

Gay sex will get death penalty : बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। इस नए कानून का समर्थन करने वालों के अनुसार स्ळठज्फ एक्टिविटी को व्यापक श्रेणी में दंडित करने की जरूरत है।

समलैंगिक यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी मौत की सजा, यहां संसद में पारित हुआ कानून
Modified Date: March 22, 2023 / 04:08 pm IST
Published Date: March 22, 2023 4:08 pm IST

Gay sex will get death penalty: एक तरफ कई देशों में जहां समलैंगिक रिश्तों को मंजूरी दी जा रही है। साथ ही अफ्रीका महादेश के कई देशों ने समलैंगिकता पर बैन लगा रखा है। इसी लिस्ट में अब युंगाडा भी शामिल हो गया है। मंगलवार (21 मार्च 2023) को यहां की संसद में LGBTQ के रूप में पहचान को अपराध ठहराने वाला एक कानून पारित किया। अगर कोई समलैंगिक यौन संबंध बनाते मिलता है तो इसे अपराध माना जाएगा। और उसको मौत तक की सजा दी जा सकती है।

दरअसल, इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक से अधिकारियों को वो शक्ति मिल जाएगी जिसके जरिए वो उन लोगों पर कहर बरपाने का काम करेगी जो पहले से ही कानूनी भेदभाव और भीड़ हिंसा का सामना कर रहे हैं। राइट्स ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार नया कानून केवल समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर ( LGBTQ) के रूप में पहचान करने वाला पहला कानून है।

अफ्रीकी राष्ट्र के पारंपरिक मूल्यों को LGBTQ से खतरा

Gay sex will get death penalty: बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। इस नए कानून का समर्थन करने वालों के अनुसार स्ळठज्फ एक्टिविटी को व्यापक श्रेणी में दंडित करने की जरूरत है। ऐसे लोग पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरा हैं। यह कानून सामान सेक्स के अलावा समलैंगिकता को बढ़ावा देने और उकसाने वालों पर भी लागू होगा। उन्हें भी कड़ी सजा देने का प्रावधान है।

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गंभीर समलैंगिकता मामले में मिलेगी सजा-ए-मौत

कानून के तहत उल्लंघन के लिए गंभीर सजा का प्रावधान हैं। मौत की सजा के साथ-साथ आजीवन कारावास भी इसमें शामिल है। उग्र समलैंगिकता में 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक यौन संबंध शामिल है या जब अपराधी एचआईवी पॉजिटिव हो। वहीं इस बिल पर बहस के दौरान सांसद डेविड बहती ने कहा, ‘जो कुछ हो रहा है, उससे हमारा निर्माता भगवान खुश है… मैं अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए बिल का समर्थन करता हूं। यह हमारे देश की संप्रभुता के बारे में है, किसी को हमें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें डराना नहीं चाहिए।” इस कानून पर साइन करने के लिए इसे राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को भेजा जाएगा।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com