जर्मनी : अदालत ने घोर दक्षिणपंथी पत्रिका पर सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हटाया

जर्मनी : अदालत ने घोर दक्षिणपंथी पत्रिका पर सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हटाया

जर्मनी : अदालत ने घोर दक्षिणपंथी पत्रिका पर सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हटाया
Modified Date: June 24, 2025 / 05:39 pm IST
Published Date: June 24, 2025 5:39 pm IST

बर्लिन, 24 जून (भाषा) जर्मनी की एक अदालत ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष घोर दक्षिणपंथी एक पत्रिका पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला सुनाया।

अदालत ने फैसले में कहा कि सरकार का कदम पत्रिका और उसके प्रकाशक को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए आवश्यक उच्च मानदंडों को पूरा नहीं करता।

जर्मनी की पूर्ववर्ती सरकार ने जुलाई में कॉम्पैक्ट पत्रिका और इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी कॉम्पैक्ट-मैगजीन जीएमबीएच पर प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कॉम्पैक्ट को ‘‘दक्षिणपंथी उग्रवादी परिदृश्य का केंद्रीय मुखपत्र’’ करार देते हुए कहा था कि यह पत्रिका ‘‘यहूदियों, प्रवासी लोगों और हमारे संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ अकल्पनीय तरीके से विरोध करती है’’।

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कॉम्पैक्ट ने प्रतिबंध के खिलाफ संघीय प्रशासनिक न्यायालय में अपील की, जिसने मामले पर पूरी तरह विचार किए जाने तक अगस्त में सरकार के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस महीने की शुरुआत में हुई सुनवाई के बाद, न्यायालय ने मंगलवार को प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया।

एपी धीरज सुरेश

सुरेश


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