इमरान खान ने 12 मामलों में जमानत के लिए आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया

इमरान खान ने 12 मामलों में जमानत के लिए आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया

इमरान खान ने 12 मामलों में जमानत के लिए आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया
Modified Date: July 30, 2024 / 07:07 pm IST
Published Date: July 30, 2024 7:07 pm IST

लाहौर, 30 जुलाई (भाषा) जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने पिछले साल नौ मई को हुए दंगों से जुड़े 12 मामलों में जमानत के लिए यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत का रुख किया है।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में मंगलवार को आई एक खबर के अनुसार, खान के वकील सलमान सफदर के नेतृत्व में कानूनी टीम ने याचिकाएं दायर की हैं।

इस समय सभी मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद खान ने दावा किया कि उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने दलील दी कि ये मामले दुर्भावना से प्रेरित हैं और राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया गया है।

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याचिकाओं में अदालत से इन मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है।

हाल में, लाहौर उच्च न्यायालय ने नौ मई की घटना से जुड़े कई मामलों में खान की न्यायिक हिरासत को अमान्य घोषित करके उन्हें बड़ी राहत दी थी।

भाषा खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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