इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने ‘गैर इस्लामी निकाह’ मामले में सजा निलंबन के लिए याचिका दायर की

इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने ‘गैर इस्लामी निकाह’ मामले में सजा निलंबन के लिए याचिका दायर की

इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने ‘गैर इस्लामी निकाह’ मामले में सजा निलंबन के लिए याचिका दायर की
Modified Date: June 8, 2024 / 10:30 pm IST
Published Date: June 8, 2024 10:30 pm IST

इस्लामाबाद, आठ जून (भाषा) जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर फर्जी विवाह मामले में सजा निलंबित करने और बाद में उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले नाम से चर्चित एक मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने इद्दत काल में कथित रूप से शादी की थी।

‘द न्यूज इंटरनेशनल’ के अनुसार बुशरा की याचिका में कहा गया है, ‘‘ न्याय के हित में यथाशीघ्र याचिकाकर्ता (बुशरा) की सजा को निलंबित करने का फैसला करना जरूरी है। ’’

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बुशरा बीबी ने अपने वकील सलमान सफदर के मार्फत यह याचिका दायर की है।

बुशरा बीबी को ‘लंबे समय से जेल में रहने’ पर दुख प्रकट करते हुए याचिका में उनकी सजा के निलंबन के उनके अधिकार पर बल दिया गया है।

खान (71) कई मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी (41) भी उसी जेल में हैं। दोनों को इस साल फरवरी में सात-सात साल की कैद की सजा सुनायी गयी थी।

इससे पहले एक निचली अदालत ने उनके निकाह को फर्जी पाया था। बुशरा के पूर्व पति ने यह कहते हुए उनकी शादी को अदालत में चुनौती दी थी कि यह उनकी इद्दत अवधि में हुई थी।

भाषा

राजकुमार माधव

माधव


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