इटली ने नए प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी

इटली ने नए प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी

इटली ने नए प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी
Modified Date: February 12, 2026 / 11:00 am IST
Published Date: February 12, 2026 11:00 am IST

रोम, 12 फरवरी (एपी) इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार ने अवैध आव्रजन से निपटने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत इतालवी तटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी पोतों के लिए तथाकथित ‘‘नौसैनिक नाकाबंदी’’ लगाए जाने का प्रावधान भी शामिल है।

इस विधेयक को बुधवार अपराह्न मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। अब इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा किए जाने और इसे मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता है। इसी के बाद यह विधेयक प्रभावी हो सकेगा।

इस नए विधेयक के तहत सीमाओं पर कड़ी निगरानी और यूरोपीय एजेंसियों के साथ सहयोग का प्रावधान भी शामिल है। यह विधेयक प्रवासन और शरण संबंधी नए यूरोपीय संघ समझौते को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद पारित किया गया है।

इस विधेयक में ऐसे नए अधिकार शामिल हैं, जो इटली के क्षेत्रीय जल में प्रवेश की कोशिश करने वाले प्रवासियों के जहाजों पर इटली के अधिकारियों को कुछ शर्तों के तहत नौसैनिक नाकेबंदी लगाने में सक्षम बनाएंगे।

विधेयक में कहा गया है कि यदि प्रवासी जहाज ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा’’पैदा करता है, जैसे कि आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी घुसपैठ का ठोस जोखिम, तो अधिकारी उसके 30 दिनों तक इतालवी जलक्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस नाकेबंदी की अवधि अधिकतम छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

एपी सिम्मी अमित

अमित


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