मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल की कैद, पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल की कैद, पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल की कैद, पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: January 8, 2021 10:50 am IST

लाहौर, आठ जनवरी (भाषा) । मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शुक्रवार को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनायी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी लखवी (61) को पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। मुंबई हमला मामले में 2015 से वह जमानत पर था।

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सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सीटीडी द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में लखवी को आतंक रोधी कानून 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई।’’

न्यायाधीश एजाज अहमद बतर ने लखवी को तीन अपराधों के लिए कुल 15 साल सश्रम कारावास और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह-छह महीने की और सजा काटनी होगी। सजा काटने के लिए उसे जेल भेज दिया गया है।

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अधिकारी ने बताया कि लखवी ने अदालत के सामने दलील दी कि उसे इस मामले में ‘‘फर्जी तरीके से’’ फंसाया गया ।


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