पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है : ब्रिटेन की अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: February 25, 2021 11:31 am IST

लंदन, 25 फरवरी (भाषा) वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया है।

ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत भेजा जा सकता है।

लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गूजी ने यह फैसला सुनाया।

 ⁠

नीरव मोदी (49) दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंड्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुआ।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में