One Big, Beautiful Bill Act: अब अमेरिका से भारत पैसा भेजना होगा महंगा, ट्रंप प्रशासन ने लगाई इतने प्रतिशत की टैक्स
One Big, Beautiful Bill Act: अब अमेरिका से भारत पैसा भेजना होगा महंगा, ट्रंप प्रशासन ने लगाई इतने प्रतिशत की टैक्स
One Big, Beautiful Bill Act | Photo Credit: IBC24
- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘One Big, Beautiful Bill Act’ पारित किया है, जिसमें विदेश भेजे गए पैसों पर 3.5% टैक्स का प्रावधान है।
- पहले प्रस्तावित 5% टैक्स को घटाकर 3.5% कर दिया गया है।
- नया टैक्स कानून 1 जनवरी 2026 से लागू होगा — और इससे अमेरिका को सालाना 8,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली: One Big, Beautiful Bill Act अगर आप भी अमेरिका में रहते हैं और आप भी भारत में अपने घर पैसा भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब अमेरिका से पैसा भारत में भेजने पर अब 3.5% टैक्स लगेगा। इससे पहले पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था।
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One Big, Beautiful Bill Act दरअसल, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित किया है। जिसके तहत अमेरिका में काम करने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा अपने देश भेजे गए पैसे पर 3.5% टैक्स लगेगा। हालांकि यह नियम अगले साल 2026 से लागू होगा।
अमेरिका को होगा बड़ा फायदा
बताया जा रहा है कि ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित किए जाने के बाद अमेरिका को हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए (लगभग 1 बिलियन डॉलर) की कमाई होगी। यानी ये सरकार की कमाई बढ़ाने का एक नया तरीका है।
किस पर पर पड़ेगा असर
आपको बता दें कि अमेरिका के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा असर भारतीयों को पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। यह कानून सीनेट से पास होने के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
क्या है ‘One Big, Beautiful Bill Act’?
One Big Beautiful Bill Act: यह विधेयक 2017 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैक्स कट्स को स्थायी बनाने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा इसमें सीमा सुरक्षा को कड़ा करने, सरकारी खर्चों में फेरबदल करने और ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव करने की बात की गई है। इस विधेयक में 2017 के टैक्स कट्स को स्थायी बनाना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है इसमें कुछ वर्गों को करों में राहत भी मिलेगी हालाकिं इस विधेयक के कई प्रावधान विवाद का कारण बन रहे हैं जिनमें अमेरिका में रह रहे अप्रवासी जो अपने मूल देशों में पैसा भेजते हैं उन पर यह टैक्स लागू किया जाएगा।

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