पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को सिफर मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |

पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को सिफर मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को सिफर मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

:   Modified Date:  August 30, 2023 / 05:42 PM IST, Published Date : August 30, 2023/5:42 pm IST

इस्लामाबाद, 30 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज (सिफर) की सामग्री सार्वजनिक होने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस राजनयिक केबल का पिछली इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया था।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के उपाध्यक्ष 67 वर्षीय कुरैशी को अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए आधिकारिक केबल की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए 19 अगस्त को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

जब राजनयिक केबल भेजा गया था, उस समय कुरैशी विदेश मंत्री थे।

दो बार विदेश मंत्री रहे कुरैशी को विशेष अदालत ने 25 अगस्त तक चार दिनों के लिए संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की हिरासत में भेज दिया था। पिछले शुक्रवार को अदालत ने उनकी रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सोमवार को अदालत ने कुरैशी की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी थी।

बुधवार को रिमांड पूरी होने पर कुरैशी को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए हाल में गठित विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।

‘डॉन’ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक जुल्फिकार नकवी और शाह खावर अदालत के सामने पेश हुए, जबकि वकील बाबर अवान, शोएब शाहीन और उमैर नाइजी ने कुरैशी का पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अभियोजक नकवी ने अदालत से एफआईए को कुरैशी की और रिमांड देने का आग्रह किया।

हालांकि, अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया और इसके बजाय पीटीआई नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वापस अडियाला जेल भेज दिया।

भाषा शफीक माधव

माधव

 

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