पाकिस्तान की संसद ने सैन्य कानून में संशोधन किया, आसिम मुनीर पहले ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स’ होंगे

पाकिस्तान की संसद ने सैन्य कानून में संशोधन किया, आसिम मुनीर पहले ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स’ होंगे

पाकिस्तान की संसद ने सैन्य कानून में संशोधन किया, आसिम मुनीर पहले ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स’ होंगे
Modified Date: November 13, 2025 / 09:58 pm IST
Published Date: November 13, 2025 9:58 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 13 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने बृहस्पतिवार को सैन्य कानून में संशोधन किया, जिससे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स’ नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे यह संविधान का हिस्सा बन गया।

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प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सैन्य अधिनियम में बदलावों का उद्देश्य सशस्त्र बल कानूनों को नवीनतम संविधान संशोधन के अनुरूप बनाना है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सेना अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश करने के बाद नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए, कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि ये बदलाव नए कानून नहीं हैं, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सैन्य अधिनियम में बदलाव यह है कि वर्तमान सेनाध्यक्ष, एक साथ ही ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स’ (सीडीएफ) भी होंगे।’’

तरार ने कहा कि सीडीएफ का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष का होगा।

मंत्री ने कहा कि नौसेना और वायु सेना अधिनियमों से कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं, जबकि अन्य शामिल किए गए हैं।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश


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