पाक उच्चतम न्यायालय 12 अगस्त को इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा

पाक उच्चतम न्यायालय 12 अगस्त को इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा

पाक उच्चतम न्यायालय 12 अगस्त को इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा
Modified Date: August 10, 2025 / 09:58 am IST
Published Date: August 10, 2025 9:58 am IST

इस्लामाबाद, 10 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा नौ मई की हिंसा से संबंधित मामलों में जमानत नहीं मिलने के खिलाफ दायर अपीलों पर मंगलवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगा। रविवार को मीडिया ने इस बारे में खबर दी।

‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख द्वारा दायर विभिन्न अपील के अनुसार, नौ मई 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से संबंधित आठ मामलों में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था।

एलएचसी ने नौ मई को उनकी गिरफ्तारी की आशंका में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों की योजना बनाने में खान की कथित भूमिका का हवाला देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी।

 ⁠

उच्चतम न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर 29 जुलाई को सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिन्होंने कहा था कि मुख्य वकील सलमान सफदर विदेश में हैं।

खबर के अनुसार, मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल हैं।

खान (72) पर नौ मई की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें कथित तौर पर अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का मामला भी शामिल है।

भाषा सुरभि नेत्रपाल

नेत्रपाल


लेखक के बारे में