पेनसिल्वेनिया में बाइडन की जीत के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की याचिका खारिज

पेनसिल्वेनिया में बाइडन की जीत के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की याचिका खारिज

पेनसिल्वेनिया में बाइडन की जीत के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: December 9, 2020 4:11 am IST

वाशिंगटन, नौ दिसंबर (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन की पेनसिल्वेनिया में हुई जीत को पलटने से संबंधित रिपब्लिकन पार्टी की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया है।

अदालत ने मंगलवार को बिना कोई टिप्पणी किए पेनसिल्वेनिया में चुनावी प्रक्रिया की मान्यता को लेकर उठाए गए सवाल पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

पेनसिल्वेनिया के गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम वुल्फ बाइडन की जीत को पहले ही मान्यता दे चुके है और राज्य के 20 निवार्चक (इलेक्टर) बाइडन को अपना समर्थन देने के लिए 14 दिसंबर को मुलाकात करेंगे।

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बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं ऐसे में पेनसिल्वेनिया के नतीजों पर संदेह किया जाता है तो भी उनके पास राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट हैं।

उत्तर पश्चिम पेनसिल्वेनिया के रिपब्लिकन नेता माइक केली और अन्य नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में याचिका देकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 80,000 से अधिक मतों से हराया है। वर्ष 2016 में इस राज्य में ट्रंप ने जीत हासिल की थी।

केली और अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने अदालत में 25 लाख डाक मतपत्रों को खारिज करने का अनुरोध करते हुए इसकी वैधानिकता को चुनौती दी थी।

एपी सुरभि मानसी

मानसी


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