सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की जेल की सजा को चार महीने बढ़ाया गया |

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की जेल की सजा को चार महीने बढ़ाया गया

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की जेल की सजा को चार महीने बढ़ाया गया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : August 11, 2022/10:06 am IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 11 अगस्त (भाषा) सिंगापुर में अकुशल कामगार को ‘फोर्कलिफ्ट’ चलाने की अनुमति देने वाले भारतीय मूल के सुपरवाइजर की कारावास की सजा को अभियोजन पक्ष की अपील के बाद चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है।

‘स्ट्रेट टाइम्स’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार साल 2019 में के चू मरीन में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाले येदुवका माली नायडू ने शणमुगम शिवरासू नामक अकुशल श्रमिक को एक शिपयार्ड पर ‘फोर्कलिफ्ट’ चलाने की अनुमति दी, जिसके ब्रेक खराब थे। इस दौरान शिवरासू ने ‘फोर्कलिफ्ट’ की गति बढ़ा दी, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी और इस हादसे में बांग्लादेशी मूल के 30 वर्षीय एक श्रमिक की मौत हो गई। साथ ही पास खड़ा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

जांच में सामने आया कि नायडू को यह पता था कि शिवरासू के पास ‘फोर्कलिफ्ट’ चलाने का प्रशिक्षण नहीं है इसके बावजूद उसने कई मौकों पर उससे फोर्कलिफ्ट संचालित करवाई।

खबर में कहा गया है कि शिवरासू को पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना ‘फोर्कलिफ्ट’ चलाने का दोषी पाया गया और उसे 11 महीने की जेल की सजा हुई जबकि नायडू को लापरवाही के लिये सात महीने के कारावास की सजा दी गई।

बुधवार को जस्टिस विंसेंट हूंग ने कहा कि जिला न्यायाधीश द्वारा नायडू को दी गई सजा काफी नहीं है और उन्होंने सजा को चार महीने बढ़ा दिया।

भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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