सिंगापुर में एक भारतीय को इंडोनेशियाई महिला के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में दो साल की कैद
सिंगापुर में एक भारतीय को इंडोनेशियाई महिला के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में दो साल की कैद
(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, 15 दिसंबर (भाषा) सिंगापुर में 44 वर्षीय एक भारतीय को इंडोनेशियाई घरेलू सहायिका के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में मंगलवार को दो साल की कैद और दो बार बेंत मारने की सजा सुनायी गयी।
यहां स्थानीय निवासी सेतु सेल्वाराज ने कोविड-19 (अस्थायी उपाय) अधिनियम के तहत अपराधों को लेकर 13 सप्ताह की कैद की सजा काटी थी। उसे अगस्त, 2020 में दोषी ठहराया गया था।
द स्ट्रेट टाईम्स ने खबर दी है कि छह जून को शाम करीब आठ बजे सेल्वराज बुकित पंजांग कॉपी शॉप पर था और उसने 37 साल की एक महिला से (जबरन) मित्रवत होने का प्रयास किया था। महिला एक कॉपीशॉप से अपने नियोक्ता के अपार्टमेंट जा रही थी।
उप सार्वजनिक अभियोजक शाना पून ने कहा, ‘‘ वह महिला का पीछा कर रहा था और उसने उससे उसका नाम एवं मोबाइल नंबर मांगा। महिला ने आरोपी को अपना नाम बताया और उसने उससे कहा कि उसके पास मोबाइल नहीं है। उसके बाद वह अपने नियोक्ता के घर की ओर बढ़ने लगी।’’
अखबार के अनुसार दोनों जब अपार्टमेंट में खाली जगह पहुंचे तब सेल्वाराज ने महिला का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे सीढियों पर चढ़ने से उसका रास्ता रोक दिया।
अदालत को बताया गया कि महिला किसी तरह अपने आप को मुक्त कराकर सीढी पर दौड़कर भागी। बुरी तरह डर गयी महिला ने शोर मचाया और उसकी आवाज सुनकर एक पुलिस अधिकारी ने उसे मुक्त कराया।
भाषा
राजकुमार उमा
उमा

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