ब्रिटेन: भारतीय देखभाल कर्मी को 28,000 पाउंड से अधिक की बकाया मजदूरी और अवकाश वेतन देने का आदेश

ब्रिटेन: भारतीय देखभाल कर्मी को 28,000 पाउंड से अधिक की बकाया मजदूरी और अवकाश वेतन देने का आदेश

ब्रिटेन: भारतीय देखभाल कर्मी को 28,000 पाउंड से अधिक की बकाया मजदूरी और अवकाश वेतन देने का आदेश
Modified Date: June 1, 2026 / 03:59 pm IST
Published Date: June 1, 2026 3:59 pm IST

(अदिति खन्ना)

लंदन, एक जून (भाषा) ब्रिटेन में रोजगार न्यायाधिकरण ने भारतीय देखभाल कर्मी को 28,000 पाउंड से अधिक की बकाया मजदूरी और अवकाश वेतन देने का आदेश दिया है।

न्यायाधिकरण ने पाया कि भारतीय कर्मी को काम दिलाने की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी उसे काम नहीं दिला सकी।

दरअसल 33 वर्षीय शाबिन शाजी स्वास्थ्य एवं देखभाल कर्मी वीजा के तहत ब्रिटेन पहुंचा था। उसने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नौकरी के लिए स्वान केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड से आवश्यक ‘स्पॉन्सरशिप’ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था।

शाजी ने हाल ही में बर्मिंघम के रोजगार न्यायाधिकरण को बताया कि ‘स्पॉन्सर’ कंपनी ने न तो उन्हें कोई काम दिया और न ही वेतन का भुगतान किया, जो कि वेतन में अनधिकृत कटौती के समान है।

रोजगार न्यायाधीश एडमंड्स ने अपने फैसले में कहा, “दावेदार (शाजी) को यह साबित करना था कि उन्हें निर्धारित वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मैंने पाया है कि दावेदार 15 अप्रैल 2023 से 21 अप्रैल 2024 तक कंपनी का कर्मचारी था। उसके अनुबंध में सप्ताह 40 घंटे कार्य और 22,880 पाउंड वार्षिक सकल वेतन का प्रावधान था।”

उन्होंने कहा, “इस अवधि के दौरान दावेदार अपने काम के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम था। वह केवल इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि प्रतिवादी (कंपनी) ने उसे काम उपलब्ध नहीं कराया। कंपनी द्वारा काम न दिए जाने के कारण वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका।”

पिछले महीने हुई सुनवाई में कंपनी को बकाया वेतन, अवकाश वेतन और अन्य क्षतिपूर्ति के अलावा कानूनी कार्यवाही का खर्च भी वहन करने का निर्देश दिया गया। भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा


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