अमेरिका: विदेशी कर्मचारियों को नयी नौकरी खोजने के लिए मिलने वाली मोहलत खत्म करने पर विचार
अमेरिका: विदेशी कर्मचारियों को नयी नौकरी खोजने के लिए मिलने वाली मोहलत खत्म करने पर विचार
वाशिंगटन, आठ अगस्त (भाषा) अमेरिका एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत गैर-प्रवासी वीजा धारी विदेशी कर्मचारियों को नौकरी छूटने के बाद नया काम तलाशने के लिए मिलने वाली 60 दिन की मोहलत खत्म की जा सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर उन्हें तुरंत देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
गृह विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, विभाग का एक प्रस्ताव फिलहाल संघीय बजट प्रबंधन कार्यालय (ओएमबी) में समीक्षा के अधीन है।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो उस सूरत में कुछ खास मुख्य गैर-प्रवासी वीजा धारकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली 60 दिन की छूट अवधि खत्म हो जाएगी, जिसमें मुख्य व्यक्ति (वीजा धारक) की नौकरी उनके रहने की अवधि खत्म होने से पहले ही छूट जाती है।
इस प्रस्ताव के बारे में और जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
गैर-प्रवासी वीजा धारकों के लिए 60 दिन की छूट अवधि 2017 में शुरू की गई थी, ताकि नौकरी छूटने के बाद नया काम तलाशे जाने तक तक विदेशी कर्मचारी और उनके आश्रित अमेरिका में रह सकें।
आव्रजन सलाहकारों के मुताबिक, गृह विभाग के पास छूट अवधि को कम करने या उसे स्वीकार न करने का अधिकार है, लेकिन उसने ऐसा बहुत कम ही मामलों में किया है।
उन्होंने कहा कि यह छूट अवधि ई-1, ई-2, ई-3, एच-1बी, एच-1बी1, एल-1, ओ-1 और टीएन के गैर-प्रवासी वीजा धारकों और उनके आश्रितों को हासिल है।
अमेरिका में भारतवंशियों की आबादी 52 लाख के आसपास होने का अनुमान है। भारतीय नागरिक एच-1बी रोजगार वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में एच-1बी वीजा के सफल आवेदकों में उनकी हिस्सेदारी 71 प्रतिशत थी।
भाषा पारुल माधव
माधव

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