असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आयु संबंधी छूट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इस उम्र के अभ्यर्थी भी हो सकेंगे शामिल

assistant professor age limit सहायक प्राध्यापक को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी।

  •  
  • Publish Date - October 22, 2022 / 09:21 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

Himachal Pradesh government will recruit 30 thousand posts

भोपालः assistant professor age limit महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के पद के अभ्यार्थी अतिथि विद्वानों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन परीक्षा में आयु सीमा की छूट यथावत रहेगी।

Read More: ट्रक से टकराई क्रिकेट खिलाड़ियों से भरी बस, चार खिलाड़ी और कोच घायल, इलाज के लिए ले जाय गया अस्पताल 

assistant professor age limit मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदित विषय में अतिथि विद्वान द्वारा शासकीय महाविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर विभाग निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से (अधिकतम 20 अंक की सीमा तक) वरीयता अंक दिए जाएंगे, जो अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जुडेंगे।

Read More: कांग्रेस विधायक के खिलाफ हत्या और रेप का मामला दर्ज, पीड़िता ने कहा- ऑनलाइन माध्यम से किया मुझे बदनाम

अतिथि विद्वानों को यह छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जायेगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक