CG Aarakshak Bharti Latest News: छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को अब नहीं मिलेगा जॉइनिंग लेटर, इस वजह से हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को अब नहीं मिलेगा जॉइनिंग लेटर, High Court Stay on CG Aarakshak Recruitment
CG Aarakshak Bharti Latest News. Image Source- IBC24
- छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट सख्त
- नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक, सरकार से मांगा जवाब
- अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी
बिलासपुर। CG Aarakshak Recruitment छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में 6,000 पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाएं लगाई गई हैं। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाया है, अगली सुनवाई तक पुलिस विभाग किसी भी उम्मीदवार को जॉइनिंग लेटर नहीं दे सकेगा। वहीं सरकार को जवाब देने लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
दरअसल, पुलिस विभाग ने सभी जिलों में आरक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा ली थी। इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाएं लगाई गई थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मतीन सिद्दिकी ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिलासपुर एसएसपी और चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा 19 दिसंबर 2024 को पुलिस मुख्यालय रायपुर को लिखा गया वह पत्र है, जिसमें उन्होंने फिजिकल टेस्ट के दौरान पाई गई गड़बड़ियों की आधिकारिक जानकारी दी थी। यह भी बताया कि भर्ती पूरे प्रदेश के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन के माध्यम से की जा रही है। चूंकि सभी जिलों में फिजिकल टेस्ट कराने वाली आउटसोर्स कंपनी एक ही है, इसलिए बिलासपुर की तरह राज्य के अन्य केंद्रों पर भी धांधली होने की आशंका है।
इतने उम्मीदवारों को मिला नियुक्ति पत्र (CG Aarakshak Bharti Latest News)
CG Aarakshak Bharti Latest News: मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुल 6000 पदों में से अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। ऐसे में यदि नियुक्तियां नहीं रोकी गईं, तो जांच प्रभावित हो सकती है। इधर, शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत केवल एक सेंटर तक सीमित है। मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अंतिम फैसला आने या अगली सुनवाई तक विभाग कोई भी नया नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है।
खबर की 5 बड़ी बातें (CG Police Vancy Update)
- छत्तीसगढ़ में 6,000 पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
- हाई कोर्ट ने नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई
- अब तक लगभग 2,500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं
- शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप
- सरकार को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय
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