High-Heel Permit/Image Credit: Pexels
High-Heel Permit: आजकल न सिर्फ छोटी हाइट वाले लोग बल्कि लंबे लोग भी हाई-हील पहनने के शौकिन होते हैं। अगर आप भी इन्ही में से हैं तो आपके लिए एक चौकाने वाली खबर सामने आई है। 2 इंच से ज्यादा हाई हील्स पहनने के लिए आपको सरकार से परमिट लेनी पड़ेगी। ये नियम है अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक शहर का, जहां हाई-हील पहनने की सख्त मनाही है। हाई-हील पहनने के लिए वहां स्थानीय प्रशासन से परमिट लेना होगा तब जाकर आप वहां पहनकर खुलेआम घूम पाएंगे।
हम बात कर रहे हैं कार्मेल-बाय-द-सी शहर की। बता दें कि, यह एक छोटा सा शहर हैं, जो केवल इस वजह से फेमस है कि यहां आने वाले लोगों या यहां स्थायी रूप से रहने वालों को कानूनी तौर पर दो इंच से अधिक ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनकर चलने की अनुमति नहीं है। इसके लिए बकायदा परमिट की जरूरत होती है। हालंकि, परमिट निःशुल्क जारी किया जाता है। इस कानून या परमिट के पीछे की वजह भी काफी मजेदार है और इसकी शुरुआत होने की कहानी तो और भी दिलचस्प है।
परमिट का आधिकारिक रूप होता है। यह अनुरोध करने वाले व्यक्ति के नाम पर जारी होता है और ड्यूटी पर मौजूद शहर के क्लर्कों में से एक का इस पर साइन होता है। कार्मेल-बाय-द-सी की सड़कों पर सार्वजनिक रूप से हाई-हील पहनना अवैध बनाने वाला कानून 1963 में सिटी अटॉर्नी के अनुरोध पर पारित किया गया था। यह विचित्र कानून उस समय भी अजीब वजह से बनाया गया था। हालांकि, इस कानून के पीछे का एक खास उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। इसलिए इसे आज भी लागू रखा गया है।
दरअसल, शहर में मोंटेरी पाइंस और साइप्रस के पेड़ हैं। इनमें से कई के आकार काफी बड़े हैं। इसलिए जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते गए, वैसे-वैसे उनकी जड़ें भी बढ़ती गईं। कंक्रीट के फुटपाथों को ऊपर धकेलती गईं। शहर के फुटपाथों पर निकली हुई जड़ों से ठोकर खाकर गिरने का खतरा होने लगा। इस वजह से लोग फुटपाथ पर इन निकले हुए जड़ों से ठोकर खाकर गिर न जाए, उससे बचने के लिए ये कानून बनाया गया, क्योंकि उस दौरान लोग ठोकर खाकर गिर जाते थे और फिर स्थानीय प्रशासन या काउंसिल पर मुकदमा ठोक देते थे। मुकदमा रोकने के लिए परमिट लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। पुलिस कभी भी इस असामान्य कानून को लागू नहीं करती है, लेकिन अगर आप दो इंच से अधिक ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गिरते हैं, जिसमें एक वर्ग इंच से कम असर वाली सतह होती है, तो आप नगरपालिका पर मुकदमा नहीं कर सकते।