Woman Fraud Case: मर्दों से पैसे वसूलने का नया-नया तरीका अपनाती थी महिला, पहले फंसाती थी जाल में फिर वारदात को देती थी अंजाम... | fake rape case of woman

Woman Fraud Case: मर्दों से पैसे वसूलने का नया-नया तरीका अपनाती थी महिला, पहले फंसाती थी जाल में फिर वारदात को देती थी अंजाम…

fake rape case of woman: मर्दों से पैसे वसुलने का नया-नया तरीका अपनाती थी महिला, पहले फंसाती थी जाल में फिर वारदात को देती थी अंजाम...

Edited By :   Modified Date:  May 20, 2024 / 05:27 PM IST, Published Date : May 20, 2024/5:27 pm IST

fake rape case of woman: जयपुर। राजस्थान के जयपुर से एक बेहद सनसनीखेज का मामला सामने आया है। जहां एक महिला बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगाकर लोगों से पैसे ऐंठती थी। वैसे यहां एक वकील ने जिला अदालत में एक मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें उसने एक लड़की पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर रुपए ऐंठने का संगीन इल्जाम लगाया है।

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महिला पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के 14 मुकदमे दर्ज

वहीं इस मामले को लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस महिला ने वकील के खिलाफ भी अलग अलग थानों में दुष्कर्म के केस दर्ज करवाए उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे बता दें कि उसका नाम भावना शर्मा है। खुलासा यह है कि आरोपित महिला दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के 14 अलग-अलग केस दर्ज करवा चुकी है। सामने आई खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 8 मई को एडवोकेट नितिन मीना ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

दोस्ती बढ़ाकर शादी का दबाव

दर्ज शिकायत के अनुसार भावना शर्मा नाम की आरोपित महिला ने वकील के साथ दोस्ती बढ़ाकर शादी का दबाव डाला, फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग की और कहा कि इससे पहले भी उसने कई लोगों पर ऐसे मुकदमें कराए हैं। नितिन मीना पर ज्योति नगर थाने में भी भावना शर्मा ने दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करवा रखा है।

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जांच में पुलिस ने भावना शर्मा के खिलाफ सबूत

fake rape case of woman: स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेस्ट वूमेन एडीशनल डीसीपी गुरु शरण राव ने जांच में भावना शर्मा को दोषी माना है। पैसों के लेनदेन के ऑनलाइन और कई सबूत भी हासिल किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब आईपीसी की धारा 388 यानी मौत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली और 504 यानी जिस मामले में किसी व्यक्ति पर IPC 504 लगाई जाती है उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होती है, ये धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया है।

 

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