Bhopal Restaurant GST: राजधानी में रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ा फैसला! पानी की बोतल पर एक रुपए जीएसटी, 8000 रुपए चुकाने का आदेश
राजधानी में रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ा फैसला…Bhopal Restaurant GST: Big decision against restaurants in the capital! One rupee GST on water

Bhopal Restaurant GST | Image Source | IBC24
- राजधानी में में रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ा फैसला!
- पानी की बोतल पर एक रुपए जीएसटी,
- 8000 रुपए चुकाने का आदेश,
भोपाल: Bhopal Restaurant GST: राजधानी भोपाल के उपभोक्ता फोरम ने एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से पानी की बोतल पर अतिरिक्त एक रुपए जीएसटी लेने के मामले में 8000 रुपए का जुर्माना चुकाने के आदेश दिए हैं। यह मामला अक्टूबर 2021 का है जब एक ग्राहक ऐश्वर्या ने अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में भोजन किया और बिल आने पर पानी की बोतल पर एमआरपी 20 रुपए होने के बावजूद 29 रुपए चुकाए। इन 29 रुपए में एक रुपए की जीएसटी भी शामिल थी।
Bhopal Restaurant GST: ग्राहक ऐश्वर्या ने जब इस मामले की शिकायत रेस्टोरेंट के स्टाफ से की, तो उन्हें बताया गया कि सभी चार्जेस नियमों के तहत वैध हैं और इसलिए इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। इसके बाद मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा जहां चार साल बाद अब फैसला सुनाया गया। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में रेस्टोरेंट को आदेश दिया कि वह ग्राहक से वसूले गए एक रुपए की जीएसटी राशि वापस करे। साथ ही रेस्टोरेंट को मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए ऐश्वर्या को 5000 रुपए का मुआवजा और मुकदमे की कानूनी लागत के रूप में 3000 रुपए भी चुकाने होंगे। इस तरह, महज एक रुपए के जीएसटी ने रेस्टोरेंट को कुल 8000 रुपए का भुगतान करने पर मजबूर कर दिया।
Bhopal Restaurant GST: रेस्टोरेंट के वकील ने इस मामले में यह दलील दी थी कि वे सिटिंग, एयरकंडीशनिंग या ऑन-टेबल सर्विस जैसी सुविधाओं के लिए एमआरपी से अधिक चार्ज करने के अधिकार रखते हैं। हालांकि उपभोक्ता फोरम ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि पानी की बोतल की एमआरपी में पहले से ही जीएसटी शामिल होती है इसलिए अलग से जीएसटी वसूलना गैरकानूनी है और इसे सेवा में कमी माना गया। ऐश्वर्या के वकील प्रतीक पवार ने बताया कि यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और दिखाता है कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नियमों से परे अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता। उन्होंने इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत बताया।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: नहीं, पानी की बोतल पर पहले से एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, इसलिए अलग से जीएसटी वसूलना गैरकानूनी है। यह सेवा में कमी मानी जाती है।
लेखक के बारे में
टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।
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