बिहार : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

बिहार : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

बिहार : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 06:13 am IST
Published Date: September 12, 2022 11:17 pm IST

बेगूसराय, 12 सितंबर (भाषा) बिहार के बेगूसराय जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

बेगूसराय की विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने भगवानपुर थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव निवासी आरोपी सुनील कुमार को 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

न्यायाधीश ने साथ ही अपने आदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपये पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है।

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सुनील पर शौच के लिए खेत गई एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। यह घटना वर्ष 2020 में घटित हुई थी।

भाषा सं. अनवर धीरज

धीरज


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