बिहार : दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

बिहार : दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

बिहार : दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 28, 2022 / 11:27 pm IST
Published Date: November 28, 2022 11:19 pm IST

भागलपुर, 28 नवंबर (भाषा) बिहार के भागलपुर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए सोमवार को दो आरोपियों को उम्रकैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश लवकुश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों बंटी यादव और नंदलाल यादव को यह सजा सुनाई।

वर्ष 2019 में कहलगांव क्षेत्र के घोघा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को आरोपित युवकों ने उस समय जबरन एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह मेला देखकर अपने घर लौट रही थी।

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बाद में पीड़िता की ओर से स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

भाषा सं अनवर शफीक

शफीक


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