पटना, नौ जून (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को नामांकित छात्रों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
चौधरी ने कहा कि छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी कोचिंग संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने यहां नामांकित विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं।’’
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया गया है जिससे कोई भी कोचिंग संस्थान विद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान संचालित न हो।
मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह प्रावधान उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का कल्याण और उनके शैक्षणिक हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भाषा कैलाश
धीरज
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