कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य या देश से बाहर मरने वाले श्रमिक के परिजनों को मिलेंगे दो लाख रुपए |

कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य या देश से बाहर मरने वाले श्रमिक के परिजनों को मिलेंगे दो लाख रुपए

राज्य या देश के बाहर मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को अब दो लाख रुपये मिलेंगे

Edited By :   Modified Date:  August 8, 2023 / 04:34 PM IST, Published Date : August 8, 2023/4:05 pm IST

Nitish cabinet decision : पटना, 8 अगस्त।  बिहार कैबिनेट ने राज्य या देश के बाहर प्राकृतिक रूप से या किसी हादसे के कारण मरने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढाने को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब ऐसे लोगों के परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय मंगलवार को किया गया। यह प्रस्ताव राज्य श्रम संसाधन विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था।

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुये मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में (घटना के 180 दिनों के भीतर देश या विदेश के अन्य हिस्सों में) राज्य सरकार ने मरने वाले प्रदेश के मजदूरों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि का निर्णय किया है।

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Bihar cabinet decision : उन्होंने बताया कि इसे आखिरी बार 2008 में संशोधित किया गया था और अब ऐसे पीड़ित मजदूरों के परिवारों को दो लाख रुपये दिये जायेंगे । पहले मृतक के परिवार के सदस्यों को केवल एक लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान था।’’

उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में पीड़ित को अब पूर्व प्रावधान के अनुसार 75000 रुपये के बजाय एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसी तरह आंशिक तौर पर विकलांगता की स्थिति में उन्हें अब 75000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। पहले आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37500 रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान था।

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कैबिनेट ने राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए 409 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी। अधिकारी ने कहा कि इससे निवेशक भी आकर्षित होंगे और राज्य में रोजगार का सृजन होगा।