किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में चार 20 साल की कैद

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में चार 20 साल की कैद

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में चार 20 साल की कैद
Modified Date: July 30, 2024 / 10:07 pm IST
Published Date: July 30, 2024 10:07 pm IST

दरभंगा, 30 जुलाई (भाषा) बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने एक कशोरी के साथ दुष्कर्म करने एवं अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में मंगलवार को चार आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी।

दरभंगा की आदालत (पोक्सो कानून) के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने एक कशोरी के साथ दुष्कर्म करने एवं उसका अश्लील वीडियो वायरल करने में जिले के जाले थानाक्षेत्र के मलिकपुर गांव के मुरारी कुमार, रोहन कुमार, सागर कुमार और अशोक कुमार को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 50500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को नौ लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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इस अपराध में एक अन्य आरोपी के विरुद्ध मामला पहले किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24-25 अप्रैल 2020 की देर शाम पीड़िता अपने घर से पुराने घर में अपनी दादी के पास जा रही थी तभी इन आरोपी जबरन उसे पकड़कर नजदीक के बगान में ले गये और उन्होंने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्तों ने इस कृत्य उसका वीडियो बना लिया।

आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वे वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता ने डर के मारे इस बारे में किसी को नहीं बताया, पर दुष्कर्मियों के द्वारा वीडियो वायरल कर दिये जाने पर उसने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।

भाषा सं अनवर

राजकुमार

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