Government Employee News: सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब ऑफिस परिसर के अंदर नहीं कर पाएंगे ये काम, उल्लंघन करने पर जा सकती है नौकरी!
Government Employee News: सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब ऑफिस परिसर के अंदर नहीं कर पाएंगे ये काम, उल्लंघन करने पर जा सकती है नौकरी!
Government Employee News | Photo Credit: IBC24
- बिहार सरकार ने जनवरी 2026 से नए सोशल मीडिया नियम लागू किए
- सरकारी कर्मचारी अब बिना अनुमति सोशल मीडिया पर राय साझा नहीं कर सकेंगे
- ऑफिस परिसर में फोटो/वीडियो शेयर करने और राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है
पटना: Government Employee News आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले जैसा आसान और बेफिक्र नहीं रहा। फेक न्यूज, ट्रोलिंग, प्राइवेसी से जुड़े खतरे और एल्गोरिद्म का बढ़ता असर यूजर्स के अनुभव को बदल रहा है। इसी बीच बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पहले जैसा नहीं रहेगा।
Government Employee News दरअसल, जनवरी 2026 में सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद बिहार सरकार ने ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2026’ को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। शनिवार को बिहार गजट में इसके प्रकाशन के साथ ही अब राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। नए नियमों का सबसे बड़ा असर यह है कि अब कोई भी कर्मी फेसबुक, इंस्टाग्राम या ‘एक्स’ पर अपनी निजी राय खुलकर जाहिर नहीं कर सकेगा।
नए नियम लागू होने के बाद अब सरकारी कर्मचारी बिना परमिशन के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या न्यायालय के फैसलों पर अपनी राय साझा नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी सरकारी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फर्जी प्रोफाइल, नकली पहचान या नकली नाम से पोस्ट करना भी सख्त मना है।
फोटो भी डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई
इतना ही नहीं, नियमों में सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। अब सरकारी कर्मचारी अपने प्रोफाइल या डीपी में किसी भी प्रकार का सांकेतिक विरोध दर्शाने वाले चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही किसी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से जुड़े प्रतीक भी लगाने पर रोक लगा दी गई है साथ ही ऑफिस परिसर के अंदर फोटो, वीडियो, दस्तावेज साझा करना, रील बनाना या लाइव स्ट्रीम करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सुचना….आदेश पारित!
●सरकारी ई-मेल या नबंर से कोई सोशल मीडिया एकाउंट न बनाएगा और न चलाएगा।
●सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों,कानूनी पेशेवरों,मीडिया संस्थानों,राजनैतिक संस्थाओं का आलोचना या समर्थन नहीं कर सकते।
●सरकारी… pic.twitter.com/yWwG0dhGX1— SOURAV RAJ (@souravreporter2) April 11, 2026
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