बिहार में 2019 से पहले के सभी वाहनों में एक माह के भीतर एचएसआरपी अनिवार्य: परिवहन मंत्री

बिहार में 2019 से पहले के सभी वाहनों में एक माह के भीतर एचएसआरपी अनिवार्य: परिवहन मंत्री

बिहार में 2019 से पहले के सभी वाहनों में एक माह के भीतर एचएसआरपी अनिवार्य: परिवहन मंत्री
Modified Date: April 8, 2026 / 09:26 pm IST
Published Date: April 8, 2026 9:26 pm IST

पटना, आठ अप्रैल (भाषा) बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है और वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर इसे लगवा लेना होगा।

मंत्री ने बताया कि राज्य में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 52 लाख है, जिनमें अभी तक एचएसआरपी नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि एचएसआरपी लागू होने से वाहनों की चोरी पर अंकुश लगेगा और नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की संभावना कम होगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर एचएसआरपी नहीं लगवाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और धारा 50 के तहत 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

श्रवण कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने-अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) कार्यालय से संपर्क कर वाहन से संबंधित एचएसआरपी का विवरण तुरंत अपडेट करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों में पहले से एचएसआरपी लगी हुई है, फिर भी एसएमएस प्राप्त हो रहा है, तो वाहन मालिक घबराएं नहीं। ऐसे मामलों में संबंधित डीटीओ कार्यालय जाकर सॉफ्टवेयर में एचएसआरपी का विवरण अपडेट कराया जा सकता है।

भाषा कैलाश रंजन

रंजन


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