शराब तस्कर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास, एक लाख रूपये अर्थ दंड की सजा

शराब तस्कर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास, एक लाख रूपये अर्थ दंड की सजा

शराब तस्कर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास, एक लाख रूपये अर्थ दंड की सजा
Modified Date: December 22, 2022 / 10:59 pm IST
Published Date: December 22, 2022 10:59 pm IST

जहानाबाद (बिहार), 22 दिसंबर (भाषा) बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने एक शराब तस्कार को बृहस्पतिवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष उत्पाद न्यायालय (द्वितीय) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) राकेश कुमार की अदालत ने अरवल जिला के मेहंदिया थाना अंतर्गत शकरपुर गांव निवासी अवधेश मेहता को शराब तस्करी के एक मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने 27 अगस्त, 2021 को मसदपुर-सोनदियारा सड़क मार्ग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे अभियुक्त अवधेश मेहता के पास से एक बोरे में कुल 66 लीटर देसी शराब बरामद की थी।

उल्लेखनीय है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराब सेवन और बिक्री प्रतिबंधित है।

भाषा सं अनवर सिम्मी

सिम्मी


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