Lawyer Monthly Stipend: नए वकीलों को सरकार की सौगात.. तीन साल तक मिलेंगे 5-5 हजार रुपये, डिप्टी CM ने किया बड़ा ऐलान

अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए ‘पिंक टॉयलेट’ (महिला शौचालय) की व्यवस्था की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Lawyer Monthly Stipend: नए वकीलों को सरकार की सौगात.. तीन साल तक मिलेंगे 5-5 हजार रुपये, डिप्टी CM ने किया बड़ा ऐलान

Lawyer Monthly Stipend in Bihar || Image- India Legal file

Modified Date: September 22, 2025 / 01:59 pm IST
Published Date: September 22, 2025 1:46 pm IST
HIGHLIGHTS
  • नए वकीलों को ₹5000 मासिक वजीफा
  • मेडिकल सहायता कोष से भी मदद
  • महिला वकीलों के लिए पिंक टॉयलेट

Lawyer Monthly Stipend in Bihar: पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये का वजीफा (स्टाइपेंड) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना का लाभ एक जनवरी 2024 से नामांकित सभी अधिवक्ताओं को मिलेगा। चौधरी ने बताया कि वजीफे का भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।

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अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग

उन्होंने कहा, “इसके साथ ही अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ‘ई-लाइब्रेरी’ स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।” चौधरी ने कहा कि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सम्राट ने कहा आयकर दायरे से बाहर न आने वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग दिया जाएगा।

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अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि

Lawyer Monthly Stipend in Bihar: उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए ‘पिंक टॉयलेट’ (महिला शौचालय) की व्यवस्था की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित संसाधन, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो आम लोगों को समयबद्ध और प्रभावी न्याय दिलाना संभव होगा। चौधरी ने कहा कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े ये अहम फैसले लिये हैं।

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