Bihar Election Counting Date: बिहार चुनाव रिजल्ट.. जीत के बाद भी जश्न नहीं मना पाएंगे विजयी कैंडिडेट्स, चुनाव आयोग के फैसले ने फेरा उम्मीदों पर पानी..
Bihar Election Counting Date: किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित कोई भी सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
Bihar Election Counting Date || Image- Social Media File
- जीत के बाद जश्न पर प्रतिबंध
- 16 नवंबर तक आचार संहिता लागू
- एएन कॉलेज में मतगणना होगी
Bihar Election Counting Date: पटना: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 14 नवंबर को बिहार चुनावों की मतगणना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि, पिछले महीने 6 अक्टूबर को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी।
Bihar Election Counting Live: पटना में एएन कॉलेज में होगी
जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना एएन कॉलेज में होगी।
जिला प्रशासन पटना ने कहा, ” बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के अवसर पर पटना जिले के अंतर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक पूरे पटना जिले में प्रभावी रहती है।”
Bihar Election Live Result: रैली, जश्न पर लगी रोक
Bihar Election Counting Date: उन्होंने आगे कहा “पटना के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तारीख से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित कोई भी सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने कहा, “कोई भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी गतिविधि नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।”
Bihar Chunav Parinam: कल शुक्रवार को होगी मतगणना
Bihar Election Counting Date: बयान में कहा गया है, “कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अनुमति की शर्तों के विपरीत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की निगरानी करने का निर्देश दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) 24×7 कार्यरत रहेगा।” बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न हुआ। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
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