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Bilaspur High Court Decision: सीजी स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर आया बिलासपुर HC का बड़ा फैसला.. इस पद को ठहराया अवैध, कर दिया रद्द..

Bilaspur High Court Decision: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति अवैध बताते हुए रद्द कर नई प्रक्रिया शुरू करने कहा।

Daily Wage Employees Regularization

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satya prakash
Published: 12 Mar 2026 | 7:22 pmModified: 12 Mar 2026 | 7:25 pm
HIGHLIGHTS
  1. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार नियुक्ति को अवैध ठहराया
  2. राज्य सरकार के आदेश को किया रद्द
  3. कानून अनुसार नई प्रक्रिया शुरू करने निर्देश

Bilaspur High Court Decision: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को सीधे रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार यह अधिकार काउंसिल के पास है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला डॉ. राकेश गुप्ता द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में राज्य सरकार के 14 मार्च 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत स्टोर कीपर अश्वनी गुरडेकर को छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद का प्रभार दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा की जानी चाहिए और इसके लिए केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने सीधे आदेश जारी कर दिया, जो कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।

'नई प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू की जाए' : हाईकोर्ट

Bilaspur High Court Decision: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति या प्रभार देने से पहले काउंसिल की ओर से कोई प्रस्ताव या निर्णय लिया गया हो, इसका कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि जब कानून किसी काम को करने का एक निश्चित तरीका तय करता है, तो उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अश्वनी गुरडेकर वर्तमान में डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हैं और नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता भी पूरी नहीं करते हैं। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के 14 मार्च 2024 के आदेश को रद्द करते हुए सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति की नई प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू की जाए।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

उत्तर: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध ठहराया।

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लेखक के बारे में

satya prakash
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A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown

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Web Title: Chhattisgarh High Court Cancels Registrar Appointment in State Pharmacy Council, Orders Fresh Process as Per Law

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