7th Pay Commission DA Hike Order: खुशखबरी!.. इतने फीसदी बढ़ गया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता.. पेंशनरों के साथ दैनिक वेतनभोगियों को भी सौगात

पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता एवं राहत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया। नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी।

7th Pay Commission DA Hike Order: खुशखबरी!.. इतने फीसदी बढ़ गया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता.. पेंशनरों के साथ दैनिक वेतनभोगियों को भी सौगात

7th Pay Commission DA Hike Order 2026 || Image- IBC24 News File

Modified Date: August 5, 2026 / 12:01 am IST
Published Date: August 5, 2026 12:00 am IST
HIGHLIGHTS
  • डीए और डीआर बढ़कर 38 प्रतिशत।
  • एक अक्टूबर से नई दरें लागू।
  • दैनिक वेतनभोगियों की मजदूरी भी बढ़ी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। (7th Pay Commission DA Hike Order) नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले राहत मिलेगी।

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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारकों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सरकारी उपक्रमों, वैधानिक निकायों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा।

पांचवें वेतन आयोग वालों के लिए भी राहत

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। (7th Pay Commission DA Hike Order) वहीं, जिन पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन अभी तक ROPA-2009 के तहत संशोधित नहीं हुई है, उन्हें संशोधित पेंशन लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

ऐसे होगी DA की गणना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना संशोधित मूल वेतन और जहां लागू हो, गैर-व्यावसायिक भत्ता (NPA) के आधार पर की जाएगी। इसमें अन्य किसी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।

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दैनिक वेतनभोगियों को भी राहत

राज्य सरकार ने उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी राहत का ऐलान किया है, जिनका वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में नहीं आता। ऐसे कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ बढ़ोतरी की गई है। (7th Pay Commission DA Hike Order) यह बढ़ोतरी भी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की घोषणा को अब अधिसूचना जारी कर औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।

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