पूरे प्रदेश में 2 अगस्त तक लॉकडाउन, इन सेवाओं को रहेगी छूट, महामारी को देखते हुए इस राज्य की सरकार ने किया ऐलान

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  • Publish Date - July 24, 2021 / 06:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

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चंडीगढ़: महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी कुछ पाबंदियों को 2 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू लॉकडाउन की मियाद शनिवार को एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया और अब यह 2 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है और अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा।

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राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक सप्ताह और, 26 जुलाई (सुबह पांच बजे से) से 2 अगस्त (सुबह पांच बजे तक) तक किया गया है।’’ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि रेस्तरां और बार को अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बजाय सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी और यह रियायत मॉल और होटल में मौजूद रेस्तरां और बार को भी मिलेगी।

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आदेश के मुताबिक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड ज्वांइट्स से होम डिलिवरी भी 11 बजे रात तक की जा सकेगी। जिम को सुबह छह बजे से रात के नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी, परिसर को रोगाणु मुक्त करने और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं, रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक सप्ताह के सातों दिन लागू रहेगा, जबकि पहले कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक थी।

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इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तरां,धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को लॉकडाउन में पूर्व में दी गई ढील जारी रहेगी। शादी, दाह संस्कार और खुले में लोगों के समागम करने की छूट भी पहले की तरह रहेगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में तीन मई को लॉकडाउन लागू किया गया था और इसे 12वीं बार बढ़ाया गया है।

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