‘ स्मृति इरानी और उनकी बेटी रेस्टॉरेंट की मालिक है ही नहीं ‘ अवैध तरीके से बार चलाने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी द्वारा कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेरा  के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट  में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों को देखकर पता चलता है कि गोवा सरकार और एक्साइज कमिश्नर ने अंथनी डगामा को नोटिस भेजा था ना कि स्मृति या उनकी बेटी को कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी कोई लाइसेंस जारी ही नहीं हुआ है।

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  • Publish Date - August 1, 2022 / 09:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

Smriti Irani Defamation Case: केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी द्वारा कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेरा  के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट  में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों को देखकर पता चलता है कि गोवा सरकार और एक्साइज कमिश्नर ने अंथनी डगामा को नोटिस भेजा था ना कि स्मृति या उनकी बेटी को कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी कोई लाइसेंस जारी ही नहीं हुआ है। ना ही वो रेस्टॉरेंट की मालिक हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कभी लाइसेंस के लिए खुद अप्लाई भी नहीं किया है।

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स्मृति इरानी और उनकी बेटी के खिलाफ गोवा में अवैध तरीके से बार चलाने के आरोप में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेरा के खिलाफ मानहानि का केस किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ना तो रेस्टॉरेंट और ना ही वो जमीन जिस पर रेस्टोरेंट बना हुआ है वह किसी तरह से स्मृति या उनकी बेटी के नाम है।

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क्या कहा दिल्ली होईकोर्ट ने?

कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि जो शो कॉज नोटिस गोवा सरकार के द्वारा जारी किया गया वह भी स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह सारी जानकारियां कोर्ट के सामने हलफनामे के जरिए भी दी हैं। कोर्ट ने इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए जयराम रमेश और पवन खेड़ा से सोशल मीडिया पर पड़े तमाम आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है। कोर्ट का यह आदेश स्मृति ईरानी की तरफ से पवन खेड़ा और जयराम रमेश के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में आया है।

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कांग्रेस ने लगाए थे ये आरोप

कांग्रेस के तमाम नेता जिसमें जयराम रमेश  और पवन खेड़ा का नाम भी शामिल हैं, स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ गोवा  के रेस्टोरेंट/बार को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाया था कि उनकी 18 वर्षीय बेटी गोवा में अवैध बार चला रही हैं। स्मृति इरानी ने इसी मामले में जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दायर किया हुआ है।

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