National Pension System: पेंशन सिस्टम में जानें टैक्स बेनिफिट्स से जुड़े लाभ, सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हैं नियम

National pension scheme tax benefit: NPS में धारा 80सी और 80सीसीडी के तहत कर लाभ मिलता है, हालांकि, इस पेंशन योजना के तहत टैक्स कटौती से जुड़े नियम निजी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हैं। बता दे कि NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी होता है और वहीं खाता खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है।

National Pension System: पेंशन सिस्टम में जानें टैक्स बेनिफिट्स से जुड़े लाभ, सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हैं नियम

How to reactivate the National Pension System account after it is closed, learn easy steps here

Modified Date: December 18, 2022 / 01:51 pm IST
Published Date: December 18, 2022 1:51 pm IST

नई दिल्ली। National Pension System: NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम ) देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध एक स्वैच्छिक पेंशन कार्यक्रम है। एनपीएस पेंशन अकाउंट खोलकर आप अपनी आय से हर महीने इसमें भुगतान कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी राशि मिलती है। NPS में धारा 80सी और 80सीसीडी के तहत कर लाभ मिलता है, हालांकि, इस पेंशन योजना के तहत टैक्स कटौती से जुड़े नियम निजी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हैं। बता दे कि NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी होता है और वहीं खाता खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है।

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केंद्रीय, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टैक्स लाभ

National Pension System: नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख है और लॉक-इन अवधि लगभग 3 वर्ष है. एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन अलग-अलग स्तर हैं। केंद्र सरकार का कर्मचारी एनपीएस के तहत 3 खातों तक का लाभ उठा सकता है – (i) टियर I (अनिवार्य), (ii) टियर II (वैकल्पिक) और (iii) टियर III। नेशनल पेंशन स्कीम में राज्य सरकार के कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए धारा 80C के तहत कर कटौती की ऊपरी सीमा हर साल 1.5 लाख है। एनपीएस टियर 1 अकाउंट में निवेश पर ग्राहक को कर कटौती के तौर पर 50,000 रुपये का क्लेम करने की सुविधा मिलती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी एनपीएस टियर- II खाते में फंड डाल सकते हैं, लेकिन वे धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे, हालांकि वे लॉक-इन अवधि से मुक्त रहेंगे।

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टियर 1 अकाउंट के तहत निजी और सरकारी दोनों कर्मचारियों के लिए टैक्स लाभ

National Pension System: NPS में दो तरह के खाते खोलने की सुविधा होती है। इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है, जबकि टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है। NPS टियर I अकाउंट में इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती का लाभ मिलता है, हालांकि कटौती की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा करदाता एनपीएस टियर 1 में योगदान के माध्यम से 50,000 की अतिरिक्त विशेष कटौती का भी दावा कर सकते हैं।

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केंद्रीय कर्मचारियों को टियर I अकाउंट खुलवाना अनिवार्य

National Pension System: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस टियर I अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है जबकि टियर II स्वैच्छिक अकाउंट है और आप इसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी लोकेशन भी बदल सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपके सारे काम घर बैठे ही पूरे हो जाएंगे।

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