Six investigation agencies got permission to take custody || एजेंसियों को हिरासत में लेने की इजाजत

Permission for custody: भाजपा सरकार ने दी ‘हिरासत की इजाजत’.. पुलिस की तरह ये 6 जाँच एजेंसी भी ले सकेगी पूछताछ के लिए आरोपी की कस्टडी

इस निर्णय के बाद इन सभी एजेंसियों के कार्यालयों को "हिरासत केंद्र" घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये एजेंसियां भी पुलिस की तरह अपनी जांच के दौरान आरोपी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में रख सकेंगी।

Edited By :  
Modified Date: April 9, 2025 / 08:34 AM IST
,
Published Date: April 9, 2025 8:34 am IST
HIGHLIGHTS
  • छह जांच एजेंसियों को हिरासत रखने की अनुमति मिली।
  • गृह विभाग ने आदेश जारी कर अधिसूचना प्रकाशित की।
  • सभी एजेंसियों के कार्यालय हिरासत केंद्र घोषित किए गए।

Six investigation agencies got permission to take custody: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की छह प्रमुख जांच एजेंसियों को अपने कार्यालय में ही आरोपियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है।

Read More: CM Vishnudeo Sai Review Meeting: आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम विष्णुदेव साय, नक्सल मोर्चे पर रणनीति और योजनाओं को लेकर होगी चर्चा

अब तक यह सुविधा सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस को थी, लेकिन नए आदेश के तहत जिन एजेंसियों को यह अधिकार मिला है, उनमें आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (EOW), लोकायुक्त, नारकोटिक्स विंग, अपराध अनुसंधान विभाग (CID), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर सेल शामिल हैं।

Read Also: Nightclub Roof Collapse: एक झटके में 66 लोगों की दर्दनाक मौत.. नाइटक्लब में मौज मस्ती कर रहे लोगों पर आ गिरा छज्जा, देखें हादसे का Live Video

Six investigation agencies got permission to take custody: इस निर्णय के बाद इन सभी एजेंसियों के कार्यालयों को “हिरासत केंद्र” (Custody Centres) घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये एजेंसियां भी पुलिस की तरह अपनी जांच के दौरान आरोपी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में रख सकेंगी।