टिकट की श्रेणी कम करने पर एयरलाइंस को करनी होगी भरपाई, 15 फरवरी से लागू होगा नियम

टिकट की श्रेणी कम करने पर एयरलाइंस को करनी होगी भरपाई, 15 फरवरी से लागू होगा नियम

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  • Publish Date - January 25, 2023 / 05:39 PM IST,
    Updated On - January 25, 2023 / 05:39 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत वापस लौटाना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह आदेश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे।

डीजीसीए को हवाई यात्रियों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि एयरलाइंस उनके द्वारा बुक कराए गए टिकट की श्रेणी में बदलाव कर देती हैं।

डीजीसीए ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की कर समेत पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करानी चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।

भाषा अनुराग अजय

अजय