परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन पर विचार

परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन पर विचार

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  • Publish Date - December 1, 2025 / 10:24 PM IST,
    Updated On - December 1, 2025 / 10:24 PM IST

नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन किए जा रहे हैं।

बिजली राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी डिजाइन वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) को विकसित करने और अत्याधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन किए जा रहे हैं।’’

परमाणु ऊर्जा कानून के तहत अभी परमाणु परियोजनाओं में निजी क्षेत्र या राज्य सरकारों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है।

भाषा अविनाश रमण

रमण